ब्रेकिंग
नागरिकों की शिकायते सुनने टोल फ्री नंबर 1800 233 0788 सेवा में डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यों का विभाजन प्याऊ घर की सुविधा मिलने से लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल उपलब्ध होता है,स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमेशा... रास्ते में मोबाईल छीन कर भागने वाले को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को मिली सफलता उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्य सराहनीय – अरुण साव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं के साथ किया आत्मीय संवाद श्रमिक कल्याण और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव स... दुर्ग में दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवक की मौत, एक की लाश नदी में मिली, दूसरा तालाब में डूबा न्यायमूर्ति अभय मनोहर स्प्रे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा आज दिनांक को दुर्ग जिले ...
दुर्ग

पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक करने पर तीन निलंबित

दुर्ग|  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत कार्य किए जाने पर तीन कर्मचारी क्रमशः  रामकुमार मर्सकोले शिक्षक जेआरडी आत्मानंद स्कूल दुर्ग,  विनीत वर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम दुर्ग और  हरिशंकर साहू उप अभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। कलेक्टर के आदेशानुसार निलंबन पश्चात शिक्षक  मर्सकोले का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग, सहायक राजस्व निरीक्षक  वर्मा का मुख्यालय नगर पालिक निगम रिसाली और उप अभियंता  साहू का मुख्यालय नगर पालिक निगम रिसाली रहेगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ज्ञात हो कि उक्त कर्मचारियों की ड्यूटी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुर्ग द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग के निर्वाचक नामावली तैयार करने लगाई गई थी। इन्होंने निर्वाचक नामावली तैयार करने के पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक एवं लापरवाही बरते है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button