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दुर्ग

31 मार्च के बाद संपत्तिकर जमा किया तो देना पड़ेगा 15 प्रतिशत पेनाल्टी,अप्रैल में एक हज़ार की लगेगी पैनल चार्ज

दुर्ग। नगर निगम दुर्ग में 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों को 15 प्रतिशत ब्याज व एक हजार रुपए अधिभार देना होगा। इसके लिए नगर पालिक निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अपील जारी की है।

आयुक्त ने कहा है कि जलकर, संपत्ति कर, भू भाटक सही समय पर जमा करने पर अधिभार नहीं लगेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा करने के लिए केवल 13 दिन ही शेष रह गए हैं। 31 मार्च की अंतिम तिथि तक टैक्स जमा करने में अधिभार नहीं लगेगा।

इसके बाद से 15 प्रतिशत व एक हजार रुपए अतिरिक्त अधिकार लगेगा। हालांकि इस बार संपत्ति कर जमा करने के लिए राजस्व टैक्स काउंटर में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।

निगम प्रशासन द्वारा संपत्ति कर जमा करने के लिए विशेष व्यवस्था की है।आगामी 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि का पन्द्रह फीसदी अधिभार व एक हजार रुपए की पैनाल्टी निगम करदाताओं से वसूल करेगी। बहरहाल वितिय वर्ष के सिर्फ 13 ही दिन शेष है।

-टैक्स वसूली के लिए निगम ने ताकत झोंक दी हैं:

नगर निगम आयुक्त ने वसूली के लिए राजस्व विभाग अमला एवं राजस्व अधिकारी आरके बोरकर व सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर को निर्देश दिए हैं। उन्हें हर हाल में लक्ष्य के करीब पहुंचने कहा गया है।आयुक्त ने बताया कि, 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों को 15 प्रतिशत अधिभार व एक हजार रुपये पेनाल्टी देना होगा।

संपत्ति कर जमा करने के लिए राजस्य टैक्स काउंटर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।छुट्टी के दिन भी लोग संपत्ति कर जमा कर सकते हैं!

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