ब्रेकिंग
पुलिस स्मृति दिवस पर प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि, पुलिस महानिरीक्... दुर्ग में स्टील प्लांट में दुर्घटना के बाद जे.डी. स्टील इंडस्ट्रीज के निदेशक और ठेकेदार के खिलाफ एफआ... पुलिस स्मृति दिवस पर नवागढ़ थाना प्रभारी टीआई श्री मनीकांत पाण्डेय सहित पुलिस स्टाफ का सम्मान जवाहर नगर में धूमधाम से मना दशहरा उत्सव, महापौर की उपस्थिति में रावण,के पुतले का दहन, दुर्ग में आज होगा ऐतिहासिक महाकन्या भोज, शोभायात्रा के बाद कन्याओं को कराया जाएगा भोज मां चंडिका मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती के मंगेतर पर जानलेवा हमला, मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से वार कर... गलत वेतन भुगतान की वसूली के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद हो, सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व अनिव... ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की लगभग 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कु... दुर्ग में हत्या के फरार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित, सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय
भिलाई

सुपेला थाने के आरक्षक नीलकंठ साहू को पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड, शराब के नशे में किया था आपत्तिजनक व्यवहार

भिलाई नगर |  सुपेला थाने में तैनात आरक्षक 96 नीलकंठ साहू को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से यह आदेश आज जारी किए गए हैं।

सूचना के अनुसार, आरक्षक नीलकंठ साहू पर आरोप है कि उन्होंने शराब के नशे में आम नागरिक से अभद्र और आपत्तिजनक व्यवहार किया। इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास लिखित में की गई थी। शिकायत पर वैशाली नगर थाना प्रभारी द्वारा की गई जांच में आरोपों को सही पाया गया।

सुपेला थाने में तैनात आरक्षक नीलकंठ साहू के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। साथ ही उन्हें पुलिस लाइन में सम्बद्ध किया गया है।

यह शिकायत निर्मला चपरिया, पत्नी जीवनलाल चपरिया, निवासी शिवाजी चौक देवांगन किराना भंडार के सामने राम नगर भिलाई द्वारा की गई थी। शिकायत में बताया गया कि आरक्षक नीलकंठ साहू ने शराब पीकर अमर्यादित व्यवहार किया था।

जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने 20 मार्च 2025 से उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में आरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button