
दुर्ग। सुपेला थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 3 जून 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आर.के. ग्राउंड, राधिका नगर सुपेला में एक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही थाना सुपेला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शेख बबलू (35 वर्ष) निवासी गौतम नगर, सुपेला बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।
जांच में आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध पाए जाने पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 779/2026 दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय यादव के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद तिवारी, आरक्षक नवीन सिंह एवं योगेंद्र बिलौने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।











