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छत्तीसगढ़

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पकड़ाया

जामुल | प्रार्थिया 30 अक्टूबर 2021 को थाना जामुल उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थिया की नाबालिक बेटी उम्र 14 वर्ष बिना बताये कहीं चली गई है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए वर्ष 2021 में ही अपहृता बालिका को दिल्ली से दस्तयाब किया गया था।

अपहृता से पूछताछ करने पर बतायी कि आरोपी मो. साहिल द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया है। आरोपी मो. साहिल का पता तलाश किया जा रहा था। आरोपी वर्ष 2021 से फरार चल रहा था।

4 जुलाई 2025 को आरोपी मो. साहिल को जामुल में घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को 4 जुलाई 2025 को गिरफ्तर कर  न्यायिक रिमाण्ड में केन्द्रीय जेल भेजा गया।

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि महफूज खान, सउनि राजेन्द्र देशमुख, आर. चेतमान गुरूंग एवं रत्नेश शुक्ला का विशेष योगदान रहा।

 अपराध क्रमांक 497/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि, 4 पाक्सो एक्ट।

आरोपी :- मो. साहिल पिता मो. इस्लाम उम्र 24 साल निवासी भवानीपुर वार्ड नं. 04 थाना बथनाथ माथा हरपुर जिला-सीतामढी (बिहार), हाल-ब्लाक एफ-622 बवाना जेजे कालोनी थाना नरेला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली|

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