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ड्रग तस्करी पर शिकंजा, आठ आरोपी 15 साल तक रहेंगे सलाखों के पीछे

रायपुर। नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध व्यापार मामले में रायपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने आज आठ आरोपियों को कठोर सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों को 10 से 15 साल तक के कठोर कारावास और एक से डेढ़ लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी है।

सजा पाने वालों में नियाउद्दीन उर्फ विक्की (10 साल कैद + 1 लाख जुर्माना), जे. भास्कर राव (10 साल कैद + 1 लाख जुर्माना), रविन्द्र गोयल (15 साल कैद + 1.5 लाख जुर्माना), मुकेश कुमार साहू (15 साल कैद + 1.5 लाख जुर्माना), मोहम्मद हसन (15 साल कैद + 1.5 लाख जुर्माना), साहिल हसन (15 साल कैद + 1.5 लाख जुर्माना), आकाश विश्वकर्मा (10 साल कैद + 1 लाख जुर्माना) और विरल पटेल (10 साल कैद + 1 लाख जुर्माना) शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के अपराध का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसलिए दोषियों को कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है।

यह मामला थाना आज़ाद चौक का है, जहां अक्टूबर 2022 में पुलिस ने कार्रवाई कर विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की थीं। अदालत के इस फैसले के बाद क्षेत्र में एक बार फिर संदेश गया है कि नशे के कारोबारियों पर कानून का शिकंजा सख्ती से कसता रहेगा।

एनडीपीएस एक्ट के तहत आठ दोषियों को मिली सख्त सजा ने नशा कारोबारियों में खौफ पैदा कर दिया है।

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