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छत्तीसगढ़

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने चलाया जांच अभियान

बलौदाबाजार |कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन में अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय सोनी द्वारा गुरुवार को दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए  जिले के कई प्रतिष्ठानो का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गुलाब जामुन सेव पापड़ी का कुल 95 नमूना लेकर मौके पर परीक्षण किया गया एवं दुर्गा स्वीट्स बलौदाबाजार में अमानक पाये गये 2 किलो ग्राम मिल्क केक को मौके पर नष्ट कराया गया।

निरीक्षण टीम द्वारा आशु किराना स्टोर्स कसडोल, जायसवाल किराना कटगी, शिवांश मार्केटिंग कसडोल, प्रेम प्रकाश फूड्स भाटापारा, दुर्गा पल्सेंस भाटापारा से गुलाब जामुन मिक्स, मैदा, चना बेसन, सूजी, खाद्य तेल, घी, दाल, पोहा का नमूना संकलन कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर परीक्षण हेतु भेजा गया है।

इसी तरह चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से मनमीत स्वीट्स बलौदाबाजार, दुर्गा स्वीट्स बलौदाबाजार, नीलकमल स्वीट्स बलौदाबाजार, रूपड़ा स्वीटस बलौदाबाजार, यादव होटल भाटापारा, साहू होटल भाटापारा, शहजादा डेली निड्स भाटापारा, शिफा बिरयानी सेंटर भाटापारा फर्मों का निरीक्षण कर बेसन लडडू, बुन्दी लड्डू, बादाम पेड़ा, कलाकंद, मिल्क केक, काजू कतली, गुलाब जामुन सेव पापड़ी का कुल 95 नमूना लेकर मौके पर परीक्षण किया गया एवं दुर्गा स्वीट्स बलौदाबाजार में अमानक पाये गये 2 किलो ग्राम मिल्क केक को मौके पर नष्ट कराया गया।

निरीक्षण के दौरान होटल व रेस्टोरेंट, मिष्ठान्न भंडारो के खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सामग्रियों को ढ़ककर रखने, खाद्य परिसरों एवं खाद्य पदार्थों के निर्मित किये जाने वाले जगहों की सफाई व्यवस्था ठीक रखने, गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग मिठाईयों एवं नमकीन बनाने में प्रयोग करने, किसी भी निर्मित मिठाईयों या खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का (श्री गणेश, गाय छाप रंग) का उपयोग नहीं करने साथ ही साथ किराना दुकानों में बिना बैच नम्बर, ऐसे खाद्य पदार्थों जिसमें निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि अंकित नहीं हो विक्रय नहीं करने, अखबारी स्याही युक्त कागज में खाद्य पदार्थ नही परोसने हेतु निर्देशित किया गया है। टी.पी.एम. मीटर से खाद्य पदार्थों को तलने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की गई। ग्राहकों को साफ-सफाई युक्त खाद्य परिसरों से ही जांच परखकर, खाद्य पदार्थों का अवसान तिथी, खाद्य लायसेंस व पंजीयन नंबर देखकर ही पैक्ड खाद्य पदार्थों का क्रय करने हेतु अपील की गई।

 

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