ब्रेकिंग
साड़ी की जिद बनी मौत की वजह! पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट CM साय से लघु उद्योग भारती की मुलाकात, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर की तैयारियों पर हुई अहम चर्चा Sai Cabinet Meeting Today: आज साय सरकार ले सकती है बड़े फैसले, किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान लोक कर्म विभाग की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर सख्त नजर, समय-सीमा में कार्य पूर्ण करन... भव्य सावन मेले की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, सांस्कृतिक समिति की बैठक में बनी कार्ययोजना, छत्तीसगढ़ में मेहरबान हुआ मानसून, रायपुर समेत कई जिलों में बारिश; मौसम विभाग का ऑरेंज-येलो अलर्ट दुर्ग में अंधे कत्ल का खुलासा: महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म की कोशिश नाकाम... सी.जी. सुपरफास्ट न्यूज़ के संपादक सुरेश गुप्ता ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को दी जन्मदिन की शुभकामना... राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2026-27 का भव्य आयोजन, नए शिक्षा सत्र का हुआ शुभारंभ सी.जी. सुपरफास्ट न्यूज़ के संपादक सुरेश गुप्ता ने इन्द्रजीत सिंह 'छोटू' को जन्मदिन की दी हार्दिक शुभ...
छत्तीसगढ़दुर्ग

यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

दुर्ग | दुर्ग पुलिस की यातायात पेट्रोलिंग टीम ने लाल सिग्नल तोड़ने, अनाधिकृत हूटर/सायरन के इस्तेमाल और नशे की हालत में वाहन चलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। साथ ही फर्जी पत्रकार पहचान पत्र दिखाकर दबाव बनाने का प्रयास भी नाकाम कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 03 फरवरी 2026 को यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नेहरू नगर चौक क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार चालक ने लाल बत्ती होने के बावजूद अनाधिकृत हूटर/सायरन बजाते हुए सिग्नल पार करने का प्रयास किया।

यातायात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को तुरंत रोका। पूछताछ के दौरान चालक का व्यवहार संदिग्ध पाए जाने पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें वह नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया गया। वाहन में अनधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग भी स्पष्ट रूप से सामने आया।

जांच के दौरान चालक ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए कथित प्रेस कार्ड दिखाकर पुलिस कार्रवाई पर दबाव बनाने की कोशिश की। संदेह होने पर जब पहचान पत्र की विधिवत जांच की गई, तो वह फर्जी पाया गया। पुलिस ने किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार किए बिना निष्पक्ष और कानूनी कार्रवाई की।

मामले को गंभीर यातायात उल्लंघन मानते हुए चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), 184 (खतरनाक वाहन चालन) और 119(3) (अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग) के तहत चालानी कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई में यातायात पेट्रोलिंग टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता व तत्परता को सराहनीय बताया गया है।

दुर्ग पुलिस की अपील
यातायात पुलिस दुर्ग ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, यातायात संकेतों का पालन करें और अनाधिकृत हूटर/सायरन या फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल न करें। नियमों का पालन कर स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button