
दुर्ग | दुर्ग के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक स्थित बीएसएनएल कार्यालय के सामने बिना अनुमति प्रदर्शन कर मार्ग अवरुद्ध करने एवं पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने के प्रकरण में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01 दिसंबर 2025 को कुछ व्यक्तियों द्वारा जमीन रजिस्ट्री की बढ़ी हुई दरों के विरोध में बिना किसी पूर्व अनुमति एवं सूचना के प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्ग जाम कर दिया गया था। मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल द्वारा समझाइश दी जा रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उग्र व्यवहार करते हुए पुलिस कर्मचारियों से हाथापाई की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर आवागमन बाधित किया।
इस घटना में प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्राकर, आरक्षक केशव कुमार, आरक्षक तुषार सलामे, आरक्षक अजय साहू एवं आरक्षक हिमांशु जंघेल को चोटें आईं।
घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 609/2025 धारा 221, 126(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पूर्व में 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी मनोज राजपूत (50 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 16, सिकोला भाठा, दुर्ग को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के उपरांत विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण
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अनिल वासनिक (43 वर्ष), अंबेडकर नगर, दुर्ग
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विक्की चंद्राकर (32 वर्ष), शीतला नगर, दुर्ग
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दिनेश पाण्डेय (35 वर्ष), गयानगर, दुर्ग
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राकेश यादव (38 वर्ष), गयानगर, दुर्ग
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जितेन्द्र बत्रा (41 वर्ष), सिंधी कॉलोनी, स्टेशन रोड, दुर्ग
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मनोज राजपूत (50 वर्ष), सिकोला भाठा, दुर्ग
फरार आरोपी
शुभम सिंह राजपूत, यशवंत सिंह राजपूत, ओमप्रकाश कोटवानी, गीतेश ठाकुर सहित अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।
सराहनीय भूमिका
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली के प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्राकर, आरक्षक केशव कुमार, आरक्षक तुषार सलामे, आरक्षक अजय साहू, आरक्षक हिमांशु जंघेल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना या सभा आयोजित करने से पूर्व विधिसम्मत अनुमति अवश्य प्राप्त करें। कानून हाथ में लेने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।














