कोर्ट का सख्त रुख, एब्सोल्यूट वोदका और शिवास रीगल पर बैन बरकरार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रीमियम शराब ब्रांड एब्सोल्यूट वोदका और शिवास रीगल की बिक्री पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्रांस की दिग्गज कंपनी पेरनोड रिकार्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने उत्पादों की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी थी।
2023 से दिल्ली बाजार से बाहर है कंपनी
कंपनी 2021 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े विवाद और जांच के बाद से 2023 से राजधानी के बाजार से बाहर है। अदालत के ताजा फैसले के बाद उसकी वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
ED जांच और गंभीर आरोप बने आधार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में कंपनी पर आरोप है कि उसने आबकारी नीति के दौरान रिटेल नेटवर्क में अनुचित तरीके से अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने की कोशिश की। इसी कारण प्रशासन ने उसके लाइसेंस आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।
टैक्स और कस्टम ड्यूटी विवाद भी गहराया
पेरनोड रिकार्ड भारत में एक बड़े टैक्स और कस्टम ड्यूटी विवाद का भी सामना कर रही है। आरोप है कि कंपनी ने स्कॉच व्हिस्की के आयात के दौरान उत्पाद की उम्र और संरचना से जुड़ी जानकारी को सही तरीके से घोषित नहीं किया, जिससे टैक्स में हेरफेर का संदेह पैदा हुआ।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी पर करीब 2,996 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स का दावा भी किया गया है।
कम कीमत दिखाकर टैरिफ बचाने का आरोप
जांच एजेंसियों का कहना है कि कंपनी ने बल्क स्कॉच कंसंट्रेट की कीमत कम दिखाकर भारी कस्टम टैरिफ से बचने की कोशिश की, जिससे सरकार को राजस्व नुकसान हुआ।
कंपनी ने आरोपों को नकारा
पेरनोड रिकार्ड इंडिया ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने सभी नियमों का पालन किया है और वह कानूनी प्रक्रिया में अपना पक्ष मजबूती से रख रही है।
बाजार पर असर और आगे की लड़ाई
भारत कंपनी के लिए सबसे बड़ा बाजार है और दिल्ली उसकी बिक्री का अहम केंद्र रहा है। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आने तक कंपनी पर लगी रोक जारी रहेगी।











