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दुर्ग

थाना भिलाई नगर के अवैध गांजा बिक्री करने वाले नंदु कन्नोजिया को PIT NDPS ACT के तहत माननीय संभागायुक्त ने 06 माह जेल मे निरुद्ध करने के लिये किया आदेश जारी

दुर्ग  | जिले मे हो रहे अवैध मादक पदार्थो की बिक्री मे रोक लगाने एवं अवैध कृत्य मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये  पुलिस अधीक्षक दुर्ग  जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे.) के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दुर्ग एवं  सत्य प्रकाश तिवारी

नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के मार्गदर्शन मे थाना भिलाई नगर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुये थाना भिलाई नगर के आदतन गांजा तस्कर नंदु कन्नोजिया पिता गोपाल कन्नोजिया उम्र 54 साल साकिन यादव चौक रुआबांधा बस्ती का निवासी है |

जो वर्ष 2016 से लगातार अपराधिक गतिविधियों मे सम्मिलित होकर अवैध मादक पदार्थ गांजा का व्यापार करता आ रहा है | थाना भिलाई नगर के आसपास के क्षेत्र मे अवैध मादक पदार्थ का व्यापार फैला हुआ है , यह स्वयं व अपने एजेंट , बिचोलिये के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ का खरीद फरोख्त करता है | थाना भिलाई नगर क्षेत्र के अलग अलग स्थानो पर लुक छिप कर विक्रय करता है |

जिसके कृत्य मे अंकुश लगाने हेतु पिट एनडीपीएस. एक्ट 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत अभिरक्षा ( निरोध) मे भेजे जाने बाबत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था | जिसे माननीय संभागायुक्त महोदय दुर्ग संभाग के द्वारा स्वीकृत करते हुये 06 माह के लिये जेल मे भेजे जाने का आदेश पारित किया गया है |

आरोपी नंदु कन्नोजिया को काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार कर माननीय संभागायुक्त के आदेश से केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया |

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