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दुर्ग

एक्सीडेंट मामले में स्टील प्लांट अधिकारी दोषी करार, 3 महीने की जेल की सजा

दुर्ग। भिलाई स्टील प्लांट के नंदिनी माइंस में पदस्थ एजीएम ओमेंन टेटे को दुर्ग जिला न्यायालय में तीन माह कैद की सजा सुनाई गई है। ओमेंन ने एक बाइक सवार अपनी कार से टक्कर मारा फिर उसके बाद सेक्टर 9 अस्पताल से फरार हो गया था।

तालपुरी कालोनी में रहने वाले बसंत कुमार ने बताया कि वो रेलवे में कर्मचारी हैं। 5 मार्च 2023 को अपनी बाइक से किसी काम से बाजार गए थे। रात 8 बजे वो सामान लेकर अपनी साइड से घर तालपुरी की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक एक होंडा सिटी कार सीजी 07 एमबी 4357 तेज रफ्तार में आई।

कार को भिलाई स्टील प्लांट के एजीएम ओमेंन टेटे चला रहे थे। वो रांग साइड से आए और बसंत कुमार की बाइक को सीधा टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गुजर रही नाली में घुस गए। इससे बाइक और कार दोनों नाली में फंस गए। आसपास मौजूद लोग दौड़ो और बसंद कुमार को नाली से बाहर निकाला।

सूचना मिलते ही बसंत कुमार के घरवाले वहां पहुंचे। उन्होंने घायल हालत में उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया। उनका 6 माह तक इलाज चला इसके बाद वो ठीक हो पाए। इस दौरान बसंत कुमार की पत्नी ने कार चालक ओमेन टेटे के विरुद्ध पद्मनाभपुर चौकी में मामला दर्ज कराया।

दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की अदालत ने मामले की सुनवाई की। सारे चश्मदीद गवाहों तथा स्वयं घायल के बयान के बाद अदालत ने ओमेन टेटे को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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