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छत्तीसगढ़

आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार

दुर्ग |  थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में एक आदतन अपराधी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान हरिश मिश्रा (49), निवासी क्वार्टर नंबर 18 बी, सड़क एवेन्यू, सी सेक्टर 1, भिलाई भट्ठी के रूप में हुई है।

मामले में मृतक सुरेंद्र साहू (40), निवासी न्यू पुलिस लाइन दुर्ग ने आरोपी से 10 लाख रुपये का उधार लिया था, जिसे वह पूरा चुका चुका था। बावजूद इसके आरोपी लगातार ब्याज व मूलधन की जबरन मांग करते हुए मोबाइल पर फोन कर मृतक को प्रताड़ित करता रहा। घटना के दिन भी लगातार कॉल और मानसिक दबाव के चलते मृतक ने आत्महत्या कर ली।

मर्ग जांच के दौरान पंचनामा और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 108 बीएनएस और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में लिया, जहां उसने अपराध स्वीकार किया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हरिश मिश्रा पूर्व में भी ब्याजखोरी और अवैध वसूली के कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। 2017 में थाना भिलाई भट्ठी में कर्जा एक्ट और मारपीट के मामलों में गिरफ्तारी के अलावा, 1998 और 2007 में भी उस पर मारपीट के मामले दर्ज हुए थे। आरोपी के कारण भिलाई नगर और तिल्दा नेवरा में अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके खिलाफ दुर्ग, भिलाई और रायपुर के विभिन्न थानों में अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस ने आरोपी के पास से कर्ज लेन-देन से संबंधित डायरी भी जब्त की है। पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को 10 अगस्त 2025 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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