
दुर्ग। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत बाउंड ओवर किए जाने के बावजूद दोबारा आपत्तिजनक गतिविधि करना ग्राम समोदा के सरपंच अरुण गौतम को भारी पड़ गया। पुलगांव पुलिस ने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रशासनिक राजस्व अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, बाउंड ओवर की शर्तों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की यह पहली कार्रवाई है।
व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट की थी आपत्तिजनक सामग्री
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम समोदा निवासी जितेंद्र देशमुख ने अरुण गौतम के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अरुण गौतम ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रशासनिक राजस्व अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की है। शिकायत और अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), दुर्ग से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर पुलगांव थाने में अपराध क्रमांक 950/26 के तहत धारा 296 बीएनएस एवं धारा 67 आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पहले भी हो चुकी थी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी के खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए बाउंड ओवर कराया गया था। इसके बावजूद दोबारा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जब्त कर लिया।
एसडीएम न्यायालय में पेश किया प्रतिवेदन
बाउंड ओवर की शर्तों के उल्लंघन को लेकर पुलगांव पुलिस ने बाउंड ओवर जप्त करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, दुर्ग के न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली कार्रवाई बताया है।
दुर्ग पुलिस की सोशल मीडिया यूजर्स से अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या अधिकारी के संबंध में आपत्तिजनक अथवा कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट करने से बचें। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत बाउंड ओवर की शर्तों का पालन करें, अन्यथा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में थाना पुलगांव के विवेचना अधिकारी एवं संबंधित पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।















