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चर्चित आरजी कर रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय रॉय को उम्रकैद की सुनाई सजा

कोलकाता, पश्चिम बंगाल: कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई|

दरिंदगी और हत्या के मामले में 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (BNS) के सेक्शन 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया।

यह घटना 9 अगस्त, 2024 को हुई थी, जब 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में मिला। जांच में सामने आया कि पहले डॉक्टर का रेप किया गया

और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घिनौनी घटना ने कोलकाता और देशभर में विरोध की लहर पैदा कर दी थी। डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़िता के परिवार के लिए न्याय का एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि यह समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त संदेश भी देता है।

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