पंचायत सचिव को मिली निलंबन की सजा, लापरवाही पर गिरी गाज

कवर्धा। जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मेलन में महिला पंचों की अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद का शपथ दिलाने का गंभीर मामला सामने आया है।
इस पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव प्रणवीर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, 3 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सचिव ने पदीय दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरती और महिला पंचों के अनुपस्थित रहने पर उनके पतियों से शपथ दिलवाने का निर्णय लिया, जो कि नियमों के खिलाफ था।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया ने इस मामले में प्रथम दृष्टिया सचिव को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के प्रावधानों के तहत सचिव प्रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबित किया गया और उन्हें जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इस घटनाक्रम ने पंचायत प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।














