सहकारी बैंक दुर्ग की ऋण उप समिति बैठक सम्पन्न, 480 प्रकरणों में 49.33 करोड़ का ऋण स्वीकृत
दुर्ग | कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में 01 अप्रैल 2025 को ऋण उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग के संचालक सदस्य अकोश मिश्रा, उप संचालक कृषि संदीप भोईएवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग के सचिव के एस. के. जोशी उपस्थित थे। बैठक में कुल 480 प्रकरणों का राशि 4933.68 लाख ऋण स्वीकृत की गयी।



जिसमें खाद व्यवसाय हेतु नगद साख सीमा 305 समितियों के लिए राशि 4139.00 लाख, अकृषि ऋण के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं संस्थागत नगद साख सीमा वर्ष 2025-26 के 2 प्रकरण में राशि 425.00 लाख उपभोक्ता व्यवसाय हेतु नगद साख सीमा 71 समितियों का राशि 122.50 लाख की नगद साख सीमा स्वीकृत की गई।




गौपालन हेतु नवीन केसीसी साख सीमा चर्ष 2025-26 के लिए 37 प्रकरणों में 62.30 लाख. गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत नगद साथ सीमा नवीन एवं नवीनीकरण के 10 प्रकरण में राशि 50 लाख, मध्यकालीन व्यक्तिगत ऋण के 5 प्रकरण में राशि 37.45 लाख, गौपालन हेतु केसीसी साख सीमा नवीनीकरण के 14 प्रकरणों में 28.60 लाख, दीर्घावधि कम्बाईन हार्वेस्टर ऋण के प्रकरण में राशि 28.00 लाख, स्वयं सहायता समूह के 10 प्रकरण में राशि 12.70 लाख, मध्य कालीन नार्मल ऋण के 4 प्रकरण में राशि 6.95 लाख, फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पूरक साख सीमा वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक 11 प्रकरणों की राशि 5.24 लाख,
उद्यानिकी फसल टमाटर ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 का 5 प्रकरणों में 4.44 लाख, कुक्कुट पालन हेतु केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण के 1 प्रकरण में राशि 3.00 लाख मत्स्य पालन हेतु केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण के 1 प्रकरैण में राशि 3.00 लाख, कुक्कुट पालन नगद साख सीमा वर्ष 2025-20 के लिए नवीनीकरण के 1 प्रकरण में राशि 3.00 लाख, बकरी पालन नवीनीकरण के प्रकरण में राशि 1.50 लाख तथा बकरी पालन के 1 नवीन प्रकरण में 1.00 लाख राशि की स्वीकृति दी गयी।
सेवा सहकारी समितियों के खाद व्यवसाय हेतु नगदी साख सीमा स्वीकृत करने के संबंध में दुर्ग जिले की 10, बालोद जिले की 21 एवं बेमेतरा जिले की 29 कुल 60 समितियों का एनडीआर (नेट डिस्पोजल रिसोर्स) 50 लाख से अधिक ऋणात्मक होने के कारणों का पता लगाकर आगामी ऋण उप समिति की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।
गबन-धोखाधड़ी एवं ऋण असंतुलन के प्रकरणों में 8 दोषी कर्मचारियों पर बैंक कर्मचारी सेवानियम अनुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है एवं उक्त प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थगन आदेश को समाप्त करने हेतु बैंक द्वारा वाद दायर किया गया है। बैठक में बैंक अधिकारी सु कुसुम ठाकुर एवं विपणन अधिकारी हृदेश शर्मा उपस्थित रहे।