ग्राम बिरेभाठा में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन -बाल विवाह के रोकथाम किया जागरूक

दुर्ग | कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में विगत दिन बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ एंव बाल विवाह के रोकथाम एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



जिला दुर्ग परियोजना अहिवारा के अंतर्गत ग्राम-बिरेभाठा में आयोजित कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधी एवं महिलाओं व बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में पदस्थ सीता कनौजे एवं चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 से चन्द्रप्रकाश पटेल द्वारा भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी गयी।




कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसा विवाह जिसमें वर (जिसकी आयु 21 वर्ष से कम) तथा वधू (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम) हो उसे बाल विवाह माना जायेगा। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते है।
इसे विमर्श में लेकर इसके कारणों को पूर्णतः समाप्तकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन दुर्ग में संपर्क कर सकत है।