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दुर्ग

अवैध निवासरत बांग्लादेशी महिला सनाया नूर एवं खुशबू बेगम मोहन नगर दुर्ग से गिरफ्‌ता

दुर्ग| छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी / रोहिंग्यो घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उन्हें वापस भेजे जाने की कार्यवाही हेतु दुर्ग जिला में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है, जिनके व्दारा लगातार दुर्ग में अवैध रूप रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अवैध घुसपैठियों की पहचान कार्यवाही के कम में दिनांक 24/05/2025 को जानकारी प्राप्त हुई कि जयंती नगर मोहन नगर स्थित दो संदिग्ध बांग्लादेशी महिला अपना मूल पहचान छुपाते हुए, सपना शर्मा एवं रानी पासवान के नाम से रह रहे है। उक्त सूचना तस्दीकी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एसटीएफ को निर्देशित किया गया।

एसटीएफ टीम एवं मोहन नगर टीम द्वारा दोनो महिलाओं से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल एवं खुशबू उर्फ रानी पासवान बताया गया। दोनो महिलाओं के कब्जे से प्राप्त दस्तावेज एवं मोबाईल डाटा का विस्तृत विश्लेषण जांच किया गया। जांच पर पाया गया कि सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल का वास्तविक नाम सनाया नूर है जो मूलतः जोरहाट जिला दीनाजपुर बाग्लादेश की रहने वाली है |

तथा लगभभ 15 वर्ष पूर्व भारत बाग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार कर बिना वैध दस्तावेज के विगत 8 वर्षों से चंगोराभाठा रायपुर में रह रही है। सनाया नूर ने बाग्लादेशी नागरिक के मूल पहचान को छिपाते हुए स्वयं को भारतीय नागारिक सिद्ध करने के लिए वर्ष 2019 में कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अभय शर्मा नाम के व्यक्ति को अपना पति बताकर फर्जी आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र तैयार की है, जांच पर सनाया नूर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बाग्लदेश के कई नंबरों से लगातार सम्पर्क में रहना पाया गया।

इसी प्रकार बाग्लादेशी महिला रानी पासवान उर्फ खुशबू से पूछताछ पर उसका नाम खुशबू बेगम पिता जेर मोहम्मद निवासी जोबरहाट जिला दिनाजपुर बाग्लादेश का मूल निवासी होना पाया गया। साथ ही उसके द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व अवैध रूप से बिना वैध दस्तावेज के बाग्लादेश से भारत में प्रवेश कर रहना पाया गया। इस दौरान उसके द्वारा उत्तरीदीनाजपुर पश्चिम बंगाल एवं आसनसोल जिला

वर्धमान, पश्चिम बंगाल में अलग-अलग जन्म तिथि एवं स्वयं को मूल निवासी होना बताते हुए फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर आधार कार्ड तैयार किया जाना पाया गया।

इस प्रकार दोनो बाग्लादेशी महिलाओ के विरूद्ध बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में निवासरत होकर बाग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाते हुए एवं स्वयं को भारतीय नागरिक सिद्ध करने के उदेश्य से छलपूर्वक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका दुरूपयोग करना अपराध धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस, 14 विदेशी विषयक अधि. 1946, 12 पासपोर्ट अधि. 1967 एवं 3 पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधि. 1920 का घटित पाये जाने से थाना मोहन नगर में अपराध कमांक 219/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण में दोनो बाग्लादेशी नागरिको के द्वारा तैयार किये गये फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियो कि पहचान कर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। सम्पर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर उनकी टीम एवं एसटीएफ टीम की उल्लेखनीय भूमिका रही।

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