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रायपुर

लेट लतीफ कर्मचारियों पर सरकार सख्त, उपस्थिति को लेकर जारी हुआ नया फरमान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नई और सख्त व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।

15 जून 2025 से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू की जा रही है, जिसके तहत आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य होगी। सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना जरूरी होगा।

राज्य सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से अपने अधीनस्थ संस्थानों में यह प्रणाली समय पर स्थापित करें और इसके लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी समय पर उपस्थिति दर्ज करने में विफल रहता है, तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ-साथ संबंधित संस्था प्रमुख को भी जिम्मेदार माना जाएगा।

इस कदम को लेकर सरकार का कहना है कि यह न केवल प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का समय पर और ईमानदारी से पालन करें।

इस नए आदेश के बाद अब लेट से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लापरवाही सीधे जवाबदेही में तब्दील होगी|

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