मोहन नगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही: सूदखोरी कर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 10.75 लाख रुपए नकद सहित दस्तावेज जप्त

दुर्ग। थाना मोहन नगर पुलिस ने सूदखोरी कर अवैध रूप से साहूकारी व्यवसाय करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लाख 75 हजार रुपए नगद, स्टाम्प पेपर, इकरारनामा व चेक बरामद किए हैं। आरोपी मनीष श्रीवास्तव बिना वैध लाइसेंस के साहूकारी का अवैध व्यापार कर रहा था और कर्ज देने के बाद लोगों से वसूली के लिए दबाव और मारपीट कर रहा था।
मामला प्रार्थी लालचंद शर्मा (उम्र 49 वर्ष), निवासी आदित्य नगर, मोहन नगर की शिकायत पर उजागर हुआ। लालचंद शर्मा ने 31 जुलाई 2025 को थाना मोहन नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी मनीष श्रीवास्तव ने उससे उधार ली गई रकम में से 30,000 रुपये अब्दुल कलिम को मोबाइल फोन के जरिए ट्रांसफर किए थे और शेष 70,000 रुपये नगद में लिए थे। बाद में आरोपी ने प्रार्थी द्वारा दिया गया चेक बैंक में लगा दिया, जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस के कारण आरोपी ने प्रार्थी के विरुद्ध कोर्ट में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया था, जिससे प्रार्थी को जमानत करानी पड़ी।
इस बात से नाराज होकर आरोपी मनीष श्रीवास्तव ने प्रार्थी के घर जाकर गाली-गलौज की और रास्ते में रोककर मारपीट भी की। इस घटना पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 366/25, धारा 296, 351(3), 308(2) बीएनएस, एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी मनीष श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्टाम्प पेपर, इकरारनामा, चेक और नगदी रकम 10,75,000 रुपये जप्त किए गए। पुलिस का मानना है कि मामले में पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है और आगे की जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं।
आरोपी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय और बिहार राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस देकर नियत समय पर न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
आरोपी का विवरण:
मनीष श्रीवास्तव, पिता स्व. संतोष श्रीवास्तव, उम्र 54 वर्ष, निवासी दीपक नगर दुर्ग, हाल पता पद्मनाभपुर, एमआईजी 376, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग।
बरामद सामग्री:
स्टाम्प पेपर, इकरारनामा, चेक व नगदी राशि ₹10,75,000।













