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भिलाई

भिलाई: ACC चौक से पॉवर हाउस तक नो एंट्री लागू, एसडीएम छावनी ने जारी किया आदेश

भिलाई  | भिलाई टाउनशिप से होते हुए छावनी चौक, एसीसी चौक को जोड़ने वाले मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी भारी वाहन इस मार्ग से होकर नहीं गुजरेगा।

आपको बता दें कि भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 से फ्लाई ओवर ब्रिज होते हुए नंदिनी रोड में हर समय भारी वाहन दौड़ते रहते थे।

सुबह और रात के समय इसके चलते यहां जाम की स्थिति होती थी और आए दिन यहां एक्सीडेंट होते थे। इसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने छावनी एसडीएम को यहां नो एंट्री लागू करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश के बाद न्यायालय अनुभागीय अधिकारी छावनी भिलाई इस संबंध में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक नंदनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक भिलाई मार्ग में रेत, गिट्टी या अन्य समान लेकर कोई भी हैवी वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नहीं आ सकेगा। उसे रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही इस मार्ग में आवागमन करना होगा।

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