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दुर्ग

प्रधान पाठक निलंबित, मदिरापान के आरोप में कार्यवाही

दुर्ग ।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन  अधिकारी   ऋचा प्रकाश चौधरी  ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लापरवाही किये जाने पलस्वरूप अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख)  के कृत्य को छ ग सिविल सेवा (आचरण) नियम

1965 के नियम 03  के विपरीत मान  कर छ ग सिविल सेवा (वर्गीकृत , नियंत्रण व अपील) नियम 1966  के नियम  09 ( 1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में  नेताम को  नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।  ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत ,नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत सामग्री वितरण तिथि 10 फरवरी 2025 को

अशोक कुमार नेताम  प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) जिला दुर्ग की ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 251 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 02  में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी।

निगम के सेक्टर क्रमांक 01 के सेक्टर अधिकारी द्वारा  नेताम को भारती विश्वविद्याल दुर्ग में मतदान सामग्री प्राप्त करने दौरान मदिरापान किया जाना पाया गया था।

इसकी शिकायत सेक्टर अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से किया । शिकायत की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निलंबन की कार्यवाही हुई है।

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