ब्रेकिंग
शक्ति नगर में फूटे पाईप लाईन सुधार कार्य जारी गुरुवार देर शाम तक पानी सप्लाई सामान्य होने की संभावना... दीक्षा पूर्णचंद गुप्ता को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण समिति के सभापति बनने पर हार्दिक बधाई ए... करोड़ों रुपए का खुलासा : ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 10 आरोपी ... नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता पर दिए निर्देश आयुक्त पहुँचे शिविर,लोगों से मिलकर व्यवस्था की जानकारी ली,अधिकारियों से लोगों को आवेदन लिखने में सहय... मां चंडिका मंदिर ज्योति कलश विसर्जन कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब, डीजे की धुन पर नाचते-गाते नजर आए श्... स्टेशन रोड राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए महापौर अलका बाघमार ने किया प्याऊ घर का उद्घाटन मुख्यमंत्री आज गृह विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक , आईपीएस अफसरों के तबादलों की अटकलें तेज वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने जशपुर जिले के विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से की मुलाकात
दुर्ग

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति राशि के संबंध में निर्देश

दुर्ग | छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचनों के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए है।

जिसके अनुसार नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत) निर्वाचन के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार प्रतिभूति (निक्षेप) की निर्धारित राशि जमा कराए।

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियमों में संशोधन किया गया है। प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश को अधिक्रमित करते हुए|

निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नाम निर्देशित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या तो अपने नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय या उसके पूर्व, निर्धारित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दिया हो।

ज्ञात हो कि पार्षद की सीट के लिए नगर पंचायत हेतु 1000 रूपये, नगरपालिका हेत 3000 रूपये व नगरपालिक निगम हेतु  5000 रूपये की धनराशि देय होगी।

इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिए, 10,000 रूपये, नगरपालिका के अध्यक्ष की सीट के लिए 15,000 रूपये तथा नगरपालिक निगम के महापौर की सीट के लिए 20,000 रूपये की धनराशि देय होगी।

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक है।

जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो, वहां उससे उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप कोषालय में शीर्ष 8443-सिविल जमा राशियां 800 अन्य जमा नगरपालिका चुनाव हेतु प्रतिभूति (निक्षेप) की राशि चालान से जमा की जा सकती है

और जमा कराये गये प्रतिभूति राशि की रसीद/चालान की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी। जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश की प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button