ब्रेकिंग
कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में AI-मीडिया शोध केंद्र की शुरुआत, राज्यपाल डेका ने दिया पत्रकारिता का ... छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून, 11 सितंबर से बारिश का अलर्ट; बिलासपुर में सामान्य से अधिक बारि... फ्लाइट बंद होने के बीच राहत की खबर, बिलासपुर से Fly91 भर सकती है उड़ान भिलाई में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो; दो युवकों की मौत लखनऊ में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति का पहला स्थापना दिवस, 17 राज्यों के पत्रकारों ने दिखाया एकजुटता ... CG News:- लूट के माल के बंटवारे पर गैंग में घमासान! मारपीट ने खोला पूरा राज, रीवा से आई पिस्टल से लू... छत्तीसगढ़ में फिर बिगड़ा मौसम, रायपुर-बिलासपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान, छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षकों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बाइक; दो नाबालिगों की मौके पर मौत कर्ज वसूली के नाम पर बर्बरता, महिला और बेटे को बंधक बनाकर पीटा; निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने का आरोप
भिलाई

खुले में अवैध रूप से मांस मटन विक्रय करने वालो पर निगम की कर रही है कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में खुले में मांस मटन, चिकन, मछली अवैध रूप से विक्रय करने वालो पर निगम की टीम कार्यवाही कर रही है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने पांचो जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को आदेशित किये है, कि अपने-अपने जोन स्तर पर टीम गठित किया जावे।

स्थानीय निवासियो द्वारा शिकायत की जाती है, कि अवैध रूप से चोरी छिपे मांस, मछली आदि का विक्रय उनके क्षेत्रो में किया जा रहा है। जबकि नगर निगम भिलाई द्वारा इसके लिए पूर्व से ही आखेट परिसर सुपेला, पावर हाउस, खुर्सीपार आदि जगहो पर स्थान निर्धारित किया गया है।

वही पर विक्रय किये जाने की अनुमति है। विक्रय करने से पूर्व शासकीय नियमो का पालन करना आवश्यक है। कहीं पर भी दुकान लगाकर बेचना, कचरा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

आयुक्त पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देशित किये है, कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करें। जो भी दुकानदार खुले में मांस विक्रय करते दिखे तो उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करते हुए सामग्री को जप्त किया जावे। आज नगर निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 एवं 3 में कार्रवाई करते हुए

1800 रूपये का अर्थदण्ड लेकर रसीद दी गई एवं विक्रय करने वाले स्थान से हटवाया गया। शासन के दिशा.निर्देशो के अनुसार जिस दिन मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगा हो। उस दिन कोई भी दुकानदार मांस विक्रय न करे। शासन के नियमो का उल्लंघन करने वालो पर शक्ति से कार्यवाही की जाएगी कहीं पर भी मांस मछली विक्रय करना पूर्णता प्रतिबंधित है।
कार्यवाही करने हेतु जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, अनिल मिश्रा, वीरेंद्र बंजारे, हेमंत मांझी, आदि को अधिकृत किया गया है वे सभी अपने-अपने दल के साथ कार्यवाही करते हुए इसका प्रतिवेदन स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली को प्रस्तुत करेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button