छत्तीसगढ़ में दुकान एवं स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकान एवं स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू कर दिया है, जो अब पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा। इससे पहले पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में ही लागू था, लेकिन नया कानून पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू होगा।



यह अधिनियम केवल उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें इस अधिनियम के अंतर्गत आती थीं।



दुकानों को अब सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य नहीं होगा। वे 24 घंटे और सातों दिन खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। महिला कर्मचारियों को सुरक्षा शर्तों के साथ रात में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी।
पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
इस नए नियम से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि यह बदलाव प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।