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छत्तीसगढ़

अधिभार और पेनाल्टी से बचने घर बैठे जमा करे टैक्स – बकायादारों पर सख्ती

रिसाली |  नगर पालिक निगम के नागरिक अब घर बैठे टैक्स जमा कर सकते है। आयुक्त मोनिका वर्मा ने लिंक का प्रचार-प्रसार करते नागरिकों से अधिभार और पेनाल्टी से बचने की अपील की है। उन्होंने कर वसूली विभाग को निर्देश दिए है कि बकायादारों पर सख्ती बरता जाए।

आयुक्त मोनिका वर्मा ने नागरिकों से कहा है कि इस वित्तीय वर्ष का टैक्स 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करे। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर कुल कर राशि में 18 प्रतिशत अधिभार जमा करना होगा। साथ ही 1000 पेनाल्टी अलग से देना होगा।

आयुक्त ने घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा के बारे में बताया कि डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट सीजी सूडा डाॅट काॅम में जाते ही नगर पालिक निगम रिसाली का साइड खुलेगा। इसकी मदद से करदाता को कार्यालय न आकर वे टैक्स आॅनलाइन जमा कर सकते है। नागरिकों को सुविधा देने रिसाली के सभी पार्षदों को लिंक उपलब्ध कराया गया है।

दो के खिलाफ कुर्की नोटिस
रिसाली निगम ने दो ऐसे बकायादारों के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया है जो लंबे समय से कर जमा नहीं कर रहे है। इसमें बिल्डर नवीन सिंह और मैरिज पैलेस द मार्क शामिल है। सम्पत्तिकर विभाग के राजस्व निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मार्च तक कर जमा नहीं करने कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

अवकाश के दिन खुला रहेगा काऊंटर
राजस्व निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि रिसाली निगम का काऊंटर 31 मार्च तक नियमित रूप से खुला रहेगा। अवकाश के दिन भी नागरिक कार्यालय पहुंचकर टैक्स की राशि जमा कर सकते है।

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