ब्रेकिंग
4.24 करोड़ के विज्ञापन पर घमासान, भूपेश सरकार के फैसले की जांच के संकेत कैबिनेट के बड़े निर्णय: नए विधेयकों और योजनाओं को स्वीकृति ईश्वर की अनमोल कृति हैं महिलाएं : अरुण साव पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला, सुपेला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार महापौर की अनोखी पहल,सड़क सुरक्षा का संदेश: महापौर द्वारा तीन अलग-अलग शादियों में पहुँचकर दूल्हा-दुल्... अवैध अफीम खेती प्रकरण से जुड़े व्यक्तियों के अवैध अतिक्रमण पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई – बुलडोजर... महिला दिवस पर महापौर अलका बाघमार ने नर्सिंग स्टाफ का किया सम्मान, हेलमेट भेंट कर दिया सुरक्षा का संद... छात्र समस्याओं पर एनएसयूआई का विरोध, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या निदान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त जिला सूरजपुर न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन - नारी शक्ति का हुआ सम्मान
दुर्ग

बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालो पर गिरेगी गाज,जांच में निकलेगी निगम

दुर्ग/नगर पालिक निगम/आज आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि संज्ञान में यह बात आई है कि, अधिकांश करदाताओं के मृत्यु होने, प्रॉपर्टी विकय एवं प्रॉपर्टी कय (प्लैट / स्वतंत्र मकान) की स्थिति में निगम नामांतरण की प्रक्रिया नहीं कराने की स्थिति में प्रॉपर्टी मालिक का नाम टैक्स रसीद में सही दर्ज नहीं हो पाता है।ऐसी स्थिति में निगम की ओर से मृतक प्रॉपर्टी मालिक के नाम से भी नोटिस,डिमांड इत्यादि जारी होता है, जो उचित नहीं है।

आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अधिकारीयो को निर्देश दिए कि निगम सीमा क्षेत्र सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनाना एवं लायसेंस रिनिवल कारवना अनिवार्य है टीम दुकानों में जाकर जांच करें। यदि लायसेंस बनाये बिना व्यापार करते पाए जाते है तो टीम अमला द्वारा अधिकारियों के मौजूदगी में दुकान सील बन्द की कार्यवाही करें।बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालो पर गिरेगी गाज,जांच में निकलेगी निगम,बिना लाइसेंस के व्यापार,दुकान सील करने की कार्यवाही करेंगी,अभियान शुरू।

आयुक्त ने क्षेत्र में समस्त करदाताओं को अपील करते हुए कहा कि, 30 अप्रैल 2025 के पहले अपने प्रापर्टी का सही नामांतरण कर नगर निगम के टैक्स रसीद पर उचित नाम दर्ज कराना सुनिश्चित् करें। ताकि किसी भी करदाता को डिमांड एवं नोटिस गलत नाम या मृतक के नाम से जारी न हो सके।

बता दे कि दुकानदार के लिए लाइसेंस बनाना और उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि वे बिना लाइसेंस के व्यापार करते हैं, तो निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्यवाही की जा सकती है।

दुकानदार को अपनी दुकान या व्यवसाय के प्रकार के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यह लाइसेंस स्थानीय नगर निगम या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है.लाइसेंस का नवीनीकरणःलाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले उसे नवीनीकृत करना आवश्यक होता है।गैर-अनुपालन यदि दुकानदार बिना लाइसेंस या नवीनीकृत लाइसेंस पर कार्रवाही किया जाएगा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button