ब्रेकिंग
कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में AI-मीडिया शोध केंद्र की शुरुआत, राज्यपाल डेका ने दिया पत्रकारिता का ... छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून, 11 सितंबर से बारिश का अलर्ट; बिलासपुर में सामान्य से अधिक बारि... फ्लाइट बंद होने के बीच राहत की खबर, बिलासपुर से Fly91 भर सकती है उड़ान भिलाई में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो; दो युवकों की मौत लखनऊ में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति का पहला स्थापना दिवस, 17 राज्यों के पत्रकारों ने दिखाया एकजुटता ... CG News:- लूट के माल के बंटवारे पर गैंग में घमासान! मारपीट ने खोला पूरा राज, रीवा से आई पिस्टल से लू... छत्तीसगढ़ में फिर बिगड़ा मौसम, रायपुर-बिलासपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान, छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षकों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बाइक; दो नाबालिगों की मौके पर मौत कर्ज वसूली के नाम पर बर्बरता, महिला और बेटे को बंधक बनाकर पीटा; निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने का आरोप
छत्तीसगढ़दुर्ग

छेड़छाड़ केस में 7 साल का बच्चा गलती से आरोपी, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

दुर्ग| दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग को आरोपी बनाकर मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान आरोपी नाबालिग ने अपने कथन में 7 साल के बच्चे का नाम लिया और पुलिस ने उसे भी आरोपी बना दिया।

हालांकि, बाल न्यायालय में पेश होने पर पुलिस को यह समझ में आया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने मौखिक निर्देश देते हुए कहा कि 7 साल के बच्चे को आरोपी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि गवाह बनाया जा सकता है।

न्यायालय ने पुलिस को सुधारात्मक कार्रवाई करने और डायरी लाने की नसीहत दी। शनिवार को कोर्ट में जानकारी मिली कि सुपेला पुलिस ने 7 साल के बच्चे के खिलाफ अपराध दर्ज किया था, जो कानून के अनुसार गलत है।

टीआई विजय यादव ने बताया कि यह मामला खेल-खेल में हुआ था और बच्चों की काउंसलिंग करवा दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने भी बताया कि पुलिस को कानून के बारे में जानकारी नहीं रहती, इसलिए गलती हो गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button