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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के पालन को लेकर दुर्ग निगम सख्त, बल्क वेस्ट जनरेटरों की हुई अहम बैठक,

CPCB पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य, कचरा पृथकीकरण नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

दुर्ग | नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं कचरा-मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बल्क वेस्ट जनरेटरों की एक आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निगम के डाटा सेंटर में आयोजित महापौर अलका बाघमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी निलेश अग्रवाल तथा स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता,सहायक स्वास्थ्य अधिकारी शेखर दुबे,कुणाल, राहुल की उपस्थिति में शहर के प्रमुख मैरिज पैलेस, होटल, हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थानों एवं बड़ी आवासीय कॉलोनियों के संचालक एवं प्रतिनिधि बड़ी संख्या में बैठक में शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने सभी संबंधित संस्थानों को तत्काल पंजीयन कराने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्था अपने परिसर में उत्पन्न होने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उचित निस्तारण के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

महापौर अलका बाघमार ने सभी संस्थानों को अपने परिसरों में गीले एवं सूखे कचरे का शत-प्रतिशत पृथकीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान का सामूहिक दायित्व है। यदि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों का पालन करेंगे तो दुर्ग शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने सभी होटल, मैरिज पैलेस, हॉस्टल एवं आवासीय कॉलोनियों से अपील की कि वे समय-सीमा के भीतर CPCB पोर्टल पर अपना पंजीयन पूर्ण कर पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।


बैठक में अधिकारियों ने बल्क वेस्ट जनरेटरों को ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, कचरा पृथकीकरण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं नए नियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में नियमों के पालन की नियमित निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि “दुर्ग शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को नियमों का पालन करते हुए CPCB पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। स्वच्छता अभियान को जनभागीदारी से ही सफल बनाया जा सकता है।

आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि “ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। कचरे का स्रोत पर पृथकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंधन एवं ऑनलाइन पंजीयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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