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कबीरधाम

लोहारीडीह कांड: अदालत ने 23 आरोपियों को दी जेल से रिहाई की अनुमति

कबीरधाम । कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में बड़ी राहत मिली है।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 23 लोगों को चार मामलों से जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

इन लोगों को लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।¹

लोहारीडीह कांड में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया था।

आरोपियों में 33 महिला समेत 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 23 लोगों को अदालत ने राहत दी है|

लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के एक अन्य मामले में इन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा।

अदालत के आदेश के अनुसार, 23 लोगों को चार मामलों से जेल से रिहा किया जाएगा।

इन लोगों के नाम हैं – रेश्मी उर्फ रश्मि साहू, सविता, चित्ररेखा, किसन बाई, कांता उर्फ पिंकी, कृष्णा बाई, हिरौतिन बाई, धनेश्वर, गिरधर, टीकेराम, परसराम, छत्रपाल, मानसिंह गोंड,

रैनू उर्फ रवनू यादव, तुलाराम कांवरे, झनक सिंह परते, धरमराज, खेमलाल, चतुर साहू, कन्हैया, हरेन्द्र, देवलाल पिता-अघनू एवं गंगाराम धुर्वे।

यह मामला कबीरधाम जिले के लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में दर्ज किया गया था।

इस मामले में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया था।

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