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शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने ईडी की रिमांड बढ़ाने से किया इनकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुक्रवार को ईडी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई की सुबह करीब 6:20 बजे भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी कर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। उसी दिन उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश कर ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली थी। इस दौरान उनसे ईडी के रायपुर स्थित पचपेड़ी नाका कार्यालय में पूछताछ की गई।

पूछताछ की अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया और चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के समय भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया था। ईडी की गाड़ी को घेरने की कोशिश की गई और गिरफ्तारी का विरोध किया गया। बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ईडी की टीम चैतन्य को लेकर रायपुर रवाना हुई।

ईडी कार्यालय पहुंचने पर वहां भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी देखने को मिली।

फिलहाल चैतन्य बघेल को रायपुर जेल भेज दिया गया है, और अब अगली सुनवाई पर उनकी जमानत या आगे की कार्यवाही पर फैसला होगा।

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