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यूरिस्ट्स फेडरेशन की बड़ी जनसेवा पहल: पूरे भारत में खोले जाएंगे विधिक सहायता एवं प्रो-बोनो केंद्र

नई दिल्ली। आम नागरिकों तक विधिक जानकारी की पहुंच को आसान बनाने और कानूनी साक्षरता का दायरा बढ़ाने की दिशा में ‘ज्यूरिस्ट्स फेडरेशन’ ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। फेडरेशन देश भर में चरणबद्ध तरीके से ‘विधिक सहायता एवं प्रो-बोनो केंद्र’ (Legal Aid & Pro-Bono Centers) स्थापित करने जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को प्रारंभिक कानूनी जानकारी, अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और उपलब्ध कानूनी व संस्थागत उपायों तक पहुंचने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करना है।

पहल के मुख्य बिंदु और उद्देश्य
प्रारंभिक कानूनी मार्गदर्शन: ये केंद्र नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं को समझने और उनकी समस्या से संबंधित उचित प्राधिकरण या मंच तक पहुंचने में मदद करेंगे।

सूचकांक और सूचना-अंतर को कम करना: अक्सर जानकारी के अभाव में लोग अपने विधिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। यह केंद्र नागरिकों और कानूनी व्यवस्था के बीच एक सेतु (Bridge) का काम करेंगे।

प्रो-बोनो और स्वैच्छिक मॉडल: प्रस्तावित केंद्र पूर्णतः स्वैच्छिक एवं प्रो-बोनो (निःशुल्क जनसेवा) आधार पर संचालित होंगे, जो संबंधित पेशेवर नियमों और कानूनी नियामक आवश्यकताओं के दायरे में काम करेंगे।

मौजूदा व्यवस्था के पूरक: फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि ये केंद्र किसी न्यायालय, सरकारी विभाग या वैधानिक लीगल एड अथॉरिटी का विकल्प नहीं हैं, बल्कि मौजूदा संस्थागत ढांचे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे।

चेयरमैन राजीव अग्निहोत्री का वक्तव्य

ज्यूरिस्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन राजीव अग्निहोत्री ने कहा:

“न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूकता केवल न्यायालयों के परिसर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर नागरिक को अपने बुनियादी अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनी विकल्पों का ज्ञान होना आवश्यक है। फेडरेशन का प्रयास एक ऐसा देशव्यापी नेटवर्क विकसित करना है, जहां कानूनी ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी को जनहित से जोड़ा जा सके।”

तालुका स्तर तक मानद पदों के लिए आमंत्रण (स्वैच्छिक सहभागिता)
फेडरेशन ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान को गति देने के लिए अधिवक्ताओं और जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों से जुड़ने का आह्वान किया है:
1. अधिवक्ता (Lawyers): अपनी विशेषज्ञता और उपलब्ध समय के अनुसार विधिक मार्गदर्शन व प्रो-बोनो सेवाओं में योगदान दे सकते हैं।

2. आम नागरिक व स्वयंसेवक: कानूनी जागरूकता अभियान, संगठन और जनसंपर्क गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं।
3. देशव्यापी मानद पद: फेडरेशन ने तालुका स्तर तक स्वैच्छिक एवं मानद जिम्मेदारियों के लिए प्रक्रिया शुरू की है। यह स्पष्ट किया गया है कि ये पद पूरी तरह गैर-वैतनिक (Unpaid/Pro-Bono) होंगे और इनके लिए कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से होगा विस्तार
ज्यूरिस्ट्स फेडरेशन के अनुसार, इन केंद्रों का नेटवर्क चरणबद्ध (Phase-wise) तरीके से पूरे भारत में विकसित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रों के स्थानों, उनके संचालन की तिथियों, उपलब्ध सेवाओं और जुड़ने की विस्तृत प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी समय-समय पर जारी की जाएगी।

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