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छत्तीसगढ़

विकासखंड शिक्षा अधिकारी साव निलंबित, जांच के आदेश

दुर्ग। दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर दुर्ग के प्रतिवेदन के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग, श्री गोविंद साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन का कारण शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने हेतु परिशिष्ट-02 में गलत जानकारी प्रस्तुत कर कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार बरतना बताया गया है।

गोविंद साव ने अपनी पत्नी  कुमुदनी साव, जो कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर-09 भिलाई में उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें अतिशेष से मुक्त रखने के लिए परिशिष्ट-02 में उन्हें उच्च वर्ग शिक्षक (गणित) के रूप में दिखाया। यह कुटरचना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद की गरिमा के खिलाफ और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध है।

निलंबन अवधि के दौरान गोविंद साव का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग कार्यालय निर्धारित किया गया है और इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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