
दुर्ग : दुर्ग जिले मे प्रतिबंधित अवैध कार्यों एवं चाकू बाजो के खिलाफ चालाये जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र मे थाना पुरानी भिलाई पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा किय जा रही पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ की सिरसागेट के पास केशर अली टायर दुकान वाला राम मंदिर के पास बजरंग पारा मे कंडम ट्रक के डाला मे ठेलानुमा बनाकर अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ को बिना सुरक्षा व्यवस्था के डंप कर रखा है।
जिससे कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। जिस पर पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर आरोपी केशर अली पिता अब्दुल कलाम उम्र 43 साल पता इंदिारा नगर पास भिलाई 3 थाना पुरानी भिलाई को पकड़ कर पुछताछ करने व तलासी लिये जाने पर आरोपी के कब्जे से एक धारदार अवैध चाकू व अवैध रूप से डंप किया गया। ज्वलनशील पदार्थ 140 लीटर डीजल पाया गया। जिसके संबंध में कोई दस्तावेज व सुरक्षा व्यवस्था नही होना पाया गया।
उक्त आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट व धारा 287 बीएनएस का पाये जाने पर विधिअनुसार उचित कार्यवाही करते हुए थाना पुरानी भिलाई में अपराध क. 464/2025 धारा 287 बीएनएस, 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी केशर अली पिता अटदुल कलाम उम्र 43 साल पता इंदिारा नगर पास भिलाई ३ थाना पुरानी भिलाई गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से केन्द्रीय जेल दुर्ग रिमार्ड मे भेजा गया। थाना पुरानी भिलाई की तत्परता व सुझबुझ से एक आगजनी की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सका जिससे जान माल का नुकसान हो सकता था एवं आरोपी द्वारा चाकू के दम पर आम लोगो से गलत कार्य कराया व धमकाया जा सकता था














