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छत्तीसगढ़दुर्ग

बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। जामुल क्षेत्र में एक बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 01 मार्च 2026 की रात लगभग 03:30 बजे एमपीईबी चौक, जामुल में हुई।

पुलिस के अनुसार मदन साहू, निवासी एमपीईबी चौक जामुल ने थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ले के मुर्तुजा अली और राहुल मारकण्डे ने गली के एक कुत्ते को गंभीर रूप से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।

शिकायत के आधार पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 136/2026 के तहत धारा 325, 3(5) बीएनएस एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को स्वीकार किया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस के तहत अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

घटनास्थल
एमपीईबी चौक, जामुल, जिला दुर्ग

गिरफ्तार आरोपी
• मुर्तुजा अली (30 वर्ष), निवासी वार्ड 01 जामुल
• राहुल मारकण्डे (23 वर्ष), निवासी साईं मंदिर के पास, जामुल

इस कार्रवाई में थाना जामुल के थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, आरक्षक महात्मा साहू, अतुल सिंह, तोषण चन्द्राकर, चंदन सिंह एवं पी. संतोष की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कानून व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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