ब्रेकिंग
बालोद में करंट लगाकर हत्या के मामले का खुलासा, बहू समेत दो आरोपियों को आजीवन कारावास बालोद में करंट लगाकर हत्या के मामले का खुलासा, बहू समेत दो आरोपियों को आजीवन कारावास जमही टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों को टोल में राहत देने की मांग, NH-930 की मरम्मत के लिए नितिन गडकरी ... छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन द्वारा ‘मातृ शक्ति सम्मान समारोह’ का आयोजन 31 अक्टूबर को दुर्ग में मुख्यमं... बालोद में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार, ₹2,050 नगद और 52 पत्ती ताश जब्त गुण्डरदेही में ₹50 हजार के अवैध पटाखे जब्त, किराना दुकान के पास भंडारण कर की जा रही थी बिक्री दल्लीराजहरा में मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति शिविर, विद्यार्थियों को बाल अधिकार और महिला सुरक्षा की ... छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव से मिला खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा कार्यकर्ता मनीष सिंह भंडारी ने जताई कड़ी नाराजगी, कांग्रेस पर साधा निशाना जिला पंचायत दुर्ग के सभाकक्ष में आयोजित बैठक एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत का विहंगम दृश्य
रायगढ़

शराब दुकानें रहेंगी बंद, जारी हुआ आदेश..

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, आगामी 11 फरवरी 2025 को नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 के तहत रायगढ़ नगर निगम सहित अन्य नगर पालिका और नगर पंचायतों में मतदान होगा, जबकि 15 फरवरी 2025 को मतगणना की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु 9 फरवरी की संध्या 5 बजे से लेकर 11 फरवरी तक मतदान समाप्ति तक तथा 15 फरवरी 2025 को प्रात: 9 बजे से मतगणना समाप्ति तक समस्त मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत रायगढ़ नगर निगम सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम और कम्पोजिट मदिरा की दुकानों, होटल-बार, शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार और मद्य भण्डागार को शुष्क दिवस के दौरान बंद रखा जाएगा।

जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में चक्रधर रोड, बड़ेरामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादार, कोढ़ीपारा, जामगांव सहित अन्य स्थानों पर मदिरा दुकानों को बंद किया जाएगा। इसी प्रकार खरसिया, पुसौर, किरोड़ीमल नगर, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा सहित अन्य नगर पंचायत क्षेत्रों में भी मदिरा दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा।

शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button