व्यापम की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को सह लेखक की सुविधा के संबंध में दिशा निर्देश
दुर्ग | उच्चतम न्यायालय व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश पात्रता और भर्ती परीक्षाएं जिनका ऑनलाइन आवेदन 01 मार्च 2025 से लिया गया है, उन परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।



व्यापम के परीक्षा संचालन निर्देशिका के प्रावधान अनुसार दृष्टिबाधित, दोनों हाथ से दिव्यांग (बीए) एवं सेलिब्रल पाल्सी की श्रेणी के परीक्षार्थियों अथवा अन्य श्रेणी के संदर्भित दिव्यांगजन जिन्हें शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता के कारण लिखने में शारीरिक बाधा कठिनाई हो, उन्हें मांग करने पर सहलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।




इसके लिए इन्हें प्रपत्र 1 (ए) या प्रपत्र 1 (बी) में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आबंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र-1 (ए) या प्रपत्र 1 (बी) में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही सहलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। परीक्षार्थी नियमानुसार स्वयं सहलेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं।
परीक्षार्थी को परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय, वह स्वयं सहलेखक (ओन स्क्राइब) लायेगा अथवा परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से सहलेखक (एग्जाम सुप्रीटेनडेंट स्क्राइब) की सुविधा चाहता है, में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में इस प्रकार सहलेखक का विकल्प चुनने पर ही सहलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
सहलेखक की सुविधा के लिए परीक्षार्थी उपरोक्त प्रमाण पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा प्रपत्र 2 (ए) या प्रपत्र 2 (बी) में वचन पत्र और प्रपत्र-3 में सहलेखक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला स्व-घोषणा पत्र के साथ, परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रपत्र 4 में आवेदन कर सकते है। परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा सभी प्रपत्रों के परीक्षण उपरान्त, प्रपत्र-5 में परीक्षार्थियों को सहलेखक की सुविधा की अनुमति पत्र जारी किया जायेेगा।
इस प्रकार के परीक्षार्थियों को प्रति घंटा हेतु 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। सहलेखक की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता, संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से एक श्रेणी निम्न होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है तो सहलेखक की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये।
परीक्षार्थी द्वारा स्वयं सहलेखक लाने की स्थिति में सहलेखक को मानदेय का भुगतान परीक्षार्थी द्वारा किया जायेगा। केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में सहलेखक को परीक्षा के प्रति शिफ्ट हेतु 200 रूपए की दर से मानदेय हेतु राशि व्यापम द्वारा केन्द्राध्यक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा।