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दुर्ग

निगम द्वारा इंदिरा मार्केट से हटाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से जनता खुश,निगम को मिली बड़ी सफलता

दुर्ग/ नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आपको बता दे कि सप्ताह पहले इंदिरा मार्केट दुर्ग क्षेत्र से शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर चलाए जा रहे कपड़ा/जूता चप्पल दुकानदारों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में बिना पुनर्वास किए तोड़ फोड़ कर हटाए जाने के विरुद्ध 58 व्यापारियों द्वारा रिट याचिका दायर किया गया था,

जिस पर उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 7 मई 2025 के अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत के संबंध प्रतिवादी प्राधिकारियों के समझ जाने की सलाह दी गई है, एवं संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि याचिकाकर्ता के शिकायत पर कानून के अनुसार व्यावसायिक तरीके से निराकरण करे।

जानकारी हो कि पूर्व में 2018 में कपड़ा/जूता चप्पल दुकानदारों को इंदिरा मार्केट दुर्ग लाइन से तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा अतिक्रमण हटाए गए थे, जिस उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार प्रभावित दुकानदारों को शीतला सुपर मार्केट के पास जमीन आबंटित किया गया था, लेकिन कपड़ा/जूता चप्पल दुकानदारों ने उक्त स्थल पर जाने से इंकार कर दिए थे

एवं कुछ दिनों पश्चात पुनः इंदिरा मार्केट दुर्ग में अतिक्रमण कर दुकान संचालित करने लग गए थे जिसके कारण आवागमन, पार्किंग ठप हो जाने से आम जनता के शिकायत पर महापौर एवंजिला प्रशासन के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस बल एवं नगर निगम के संयुक्त टीम द्वारा 02मई से 4 मई तक अभियान चलाकर अतिक्रमण कार्यों को हटाया गया।

प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमण हटाए गए जगह पर पुनःअतिक्रमण न हो। इसके लिए नगर निगम दुर्ग द्वारा निगरानी समिति गठित कर दी गई है, जो समय समय पर महापौर, श्रीमती अलका बघामार,आयुक्त सुमित अग्रवाल को अपनी रिपोर्ट देंगे। उच्च न्यायालय बिलासपुर में नगर निगम दुर्ग के तरफ से अधिवक्ता श्री धीरज वानखेड़े द्वारा पैरवी किया गया।

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