ब्रेकिंग
दुर्ग में 27 लाख की हार्वेस्टर धोखाधड़ी का खुलासा, अधिकृत डीलर गिरफ्तार दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्यवाही रू 15 टन से अधिक कोयला जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत निगम का जागरूकता अभियान तेज वॉल पेंटिंग और जनसहभागिता से सुंदर बन ... जिला स्काउट्स एवं गाइड्स ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया हर दीवार दे रही स्वच्छता का संदेश, रंगों में बस रही शहर की नई पहचान, ’हरियर छत्तीसगढ़ हमारी पहचान, पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी- वन मंत्री केदार कश्यप’ नीट यूजी 2026 परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को दिये दिशा-निर्देश ’अवैध शिकार पर वन विकास निगम की बड़ी कार्रवाई, बारनवापारा क्षेत्र से एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल... अरुण साव बोले- कौशल विकास से युवाओं का भविष्य होगा मजबूत रायगढ़ वार्ड क्रमांक 26 को मिली सामुदायिक भवन की सौगात, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया भूमिपूजन
छत्तीसगढ़दुर्ग

शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्वि करने मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री एवं मुख्य सचिव छ.ग.शासन को ज्ञापन प्रेषित-जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव

दुर्ग : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध जिलाध्यक्ष-दुर्ग भानु प्रताप यादव द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी छत्तीसगढ शासन, .वित्त मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर महोदय दुर्ग के माध्यम ज्ञापन प्रेषित किया है कि राज्य शासन के किसी शासकीय सेवक कीसेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बेंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर अधिकतम रूपये 50,000/- (अक्षरी पचास हजार रूपये) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश के शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान प्राप्त है।

मध्यप्रदेश शासन वित विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय-भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 4-1/25 /नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल 2025 के अनुसार शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर अधिकतम रूपये 1,25,000/-(अक्षरी एक लाख पच्चीस हजार रूपये) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश से ही पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ है तथा समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों से हितार्थ लिये जाने वाले निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किये जाते रहे है।मध्यप्रदेश रि-आर्गनाइजेशन एक्ट 2000 सेक्शन 61 के आधार पर मध्यप्रदेश शासन वित विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय-भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल 2025 के उक्तादेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक की सेवा मे रहते हुये किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अधिकतम रूपये 1,25,000/-(अक्षरी एक लाख पच्चीस हजार रूपये) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने अनुरोध किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button