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छत्तीसगढ़

विद्यालयों के आसपास तंबाकू बिक्री पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, KOTPA Act के तहत 10 दुकानदारों पर केस दर्ज

दुर्ग बच्चों और युवाओं को तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग के तहत “Operation KOTPA Enforcement” अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों की जांच की गई और तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पुलिस ने पुरानी भिलाई, मोहन नगर, खुर्सीपार और नेवई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 10 दुकानदारों के विरुद्ध KOTPA Act के तहत वैधानिक कार्रवाई की। अभियान के दौरान स्कूलों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया और दुकानदारों को नाबालिगों एवं विद्यार्थियों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने की समझाइश दी गई।

दुर्ग पुलिस के अनुसार, अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करना और बच्चों को नशे की आदत से बचाना है। पुलिस टीमों ने दुकानदारों और आम नागरिकों को COTPA/KOTPA Act के प्रावधानों की जानकारी देकर कानून का पालन करने की अपील की।

थाना वार कार्रवाई:

  • पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र: 3 दुकानदारों पर कार्रवाई
  • मोहन नगर थाना क्षेत्र: 1 दुकानदार पर कार्रवाई
  • खुर्सीपार थाना क्षेत्र: 5 दुकानदारों पर कार्रवाई
  • नेवई थाना क्षेत्र: 1 दुकानदार पर कार्रवाई

अभियान के दौरान संबंधित थाना क्षेत्रों की पिंक पेट्रोलिंग टीमों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण सुनिश्चित किया।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों और दुकानदारों से अपील की है कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें और कानून का पालन करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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