छत्तीसगढ़ बालकोष हेतु दान दाताओं से अनुदान, अंशदान प्राप्त करने प्रावधान

दुर्ग | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 की धारा 105 एवं नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 83 के तहत



इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि के प्रावधान अनुसार राज्य में बच्चों के सर्वोत्तम हित में छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन किया गया है।



जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ बाल कोष के क्रियान्वयन दिशा निर्देश 2022 के कंडिका 4 में छत्तीसगढ़ बाल कोष के सृजन हेतु दान अनुदान, अंशदान, आय के स्त्रोत का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार दान दाताओं से निम्नानुसार दान, अनुदान, अंशदान प्राप्त करने का प्रावधान है।

कंडिका 4.1 में किसी व्यक्ति या समूह या संस्था (जिसमें स्वयंसेवी संस्था, संगठन, गैर सरकारी संस्था, ट्रस्ट आदि) या कॉर्पोरेट्स (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया गया दान, अंशदान अनुदान। कंडिका 4.2 उद्योगपतियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, सरकारी, गैर सरकारी कार्मिकों एवं व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक दान, अंशदान अनुदान शामिल है।