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भिलाई

नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

पुरानी भिलाई  | प्रार्थी की रिपोर्ट द्वारा अपनी नाबालिक लड़की का उसके वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 400/2024 धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये  पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र शुक्ला के निर्देषन, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (षहर)  सुखनंदन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक छावनी  हरिश पाटिल के मार्गदर्षन में तत्काल पुलिस टीम गठीत कर आरोपी एवं अपहृता के पतासाजी हेतु लगाया गया था।

पता तलाश के दौरान अपहृत बालिका एवं आरोपी के ग्राम राखी पाटन में होने की सूचना पर पुलिस टीम रवाना कर अपहृत बालिका एवं आरोपी तरूण कौशिक पिता स्व. डेमन कौशिक उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम राखी पाटन को बरामद किया गया। पीड़िता से पूछताछ पर आरोपी तरूण कौशिक द्वारा पीड़िता को नाबालिक जानते हुए

बहला फुसला कर शादी का झांसा देते हुये माता-पिता के वैध संरक्षण से भगा ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करना बताने एवं आरोपी का कृत्य धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) बीएनएस, 04, 06 पाक्सो एक्ट का पाये जाने से आरोपी तरूण कौशिक को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।

अप. क्र. 400/2024 धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) बीएनएस, 04, 06 पाक्सो एक्ट

आरोपी  तरूण कौशिक पिता स्व. डेमन कौशिक उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम राखी पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

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