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नाबालिक का अपहरण कर्ता आरोपी गिरफतार

खुर्सीपार | प्रार्थीया द्वारा थाना खुर्सीपार आकर एक लिखित आवेदन पेश बतायी कि अपनी नाबालिक लडकी को बीरसा लोहार कही भगा कर ले गया है,

शिकायत पर थाना खुर्सीपार मे अपराध कमांक 310/2016 धारा-363 कायम किया गया।

विवेचना दौरान वर्ष 2018 में पिडिता को दस्तयाब किया गया जो घटना के बारे में बताई की बीरसा लोहार उसे बहला फुसला कर उडिसा लेकर चले गया था।

जहाँ उसके साथ लगातार जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाया जिससे उसको एक बच्चा होन से लाकर रायगढ मे छोड कर भाग गया है।

विवेचना के दौरान लगातार फरार आरोपी बीरसा लोहार की रायगढ, उडिसा, झारखण्ड एवं अन्य स्थानो में पता साजी की जा रही थी जो घटना दिनॉक से लगातार फरार चल रहा था।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए  पुलिस अधीक्षक,  दुर्ग  जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से) के निर्देशन में अंति० पुलिस अधीक्षक  (शहर)  सुखनंदन राठौर,

नगर पुलिस अधीक्षक  (छावनी)  हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज थाना प्रभारी थाना खुर्सीपार द्वारा एक विशेष टीम तैयार कर मामले के पतासाजी हेतु लगाया गया।

टीम के द्वारा उक्त आरोपी बीरसा लोहार का पता तलास के दौरान दिनोंक 22.02.2025 को शासकीय अस्पताल दुर्ग में अपने मामा से मिलने आने की सुचना पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत करा बीरसा लोहार

एवं उनसे संबंधित लोोगो पर नजर रखी जा रही थी, तभी बीरसा लोहार के अस्पताल में मौजूद होने की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुये|

आरोपी बीरसा लोहार की घेरा बदी कर पुलिस अभिरक्षा मे लेकर थाना खुर्सीपार लाकर पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर धारा 366,376, भादवी 5,6 पास्को एक्ट जोडी गई।

आरोपी बीरसा लोहार पिता बुधना लोहार उम्र 30 साल निवासी कैलाश नगर सुभाष मार्केट घासी दास नगर थाना जामुल को विधिवत् गिरफतार कर न्यायीक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज प्रभारी थाना खुर्सीपार, सउनि कपिल देव यादव, प्र०आर० बल्लु राम सपहा, आरक्षक हेमन्त साहू, विनोद सिन्हा तेजप्रकाश साहू, थाना खुर्सीपार की महत्वपुर्ण भूमिका रही।

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