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दुर्ग

शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, मामला दर्ज

दुर्ग | दुर्ग में शादी का प्रलोभन देकर किशोरी के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी यशवंत निर्मलकर को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

इसके अलावा, आरोपी को धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है।

आरोपी यशवंत निर्मलकर ने 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने नानी के घर ग्राम ठेकवा ले जाकर शारीरिक शोषण किया था।

आरोपी ने किशोरी के मांग में सिंदूर भरा और कहा कि आज से वह पति-पत्नी हैं। इसके बाद आरोपी ने लगातार 4 दिनों तक किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जब किशोरी घर नहीं पहुंची, तो उसकी मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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