ब्रेकिंग
भिलाई में नकली नोट कांड: आरोपी गिरफ्तार, जाली नोटों के साथ पकड़ा गया रायपुर में बड़ी कार्रवाई: अवैध गैस सिलेंडर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी की हीट वेव चेतावनी दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर को मातृ शोक: शिवनाथ नदी मुक्तिधाम में आज होगा अंतिम संस्कार विधायक ईश्वर साहू के नाम से वायरल आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल, कांग्रेस ने की माफी की मांग – विधायक बोले... भिलाई में नकली नोट खपाने पहुंचे शातिर को पुलिस ने पकड़ा, 500 और 200 के 29 जाली नोट बरामद IPS विजय अग्रवाल को मिला दुर्ग जिले की कमान, बेसिक पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन के हैं एक्सपर्ट, दुर्ग ... CG में हैरान कर देने वाली वारदात: 10वीं बीवी पर शक, जंगल में ले जाकर किया कत्ल लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में भीषण आग, राहत कार्य जारी भिलाई: कैनरा बैंक में 87.60 करोड़ का साइबर फ्रॉड, 111 खातों में संदिग्ध लेनदेन
रायपुर

रायपुर में बड़ी कार्रवाई: अवैध गैस सिलेंडर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर पुलिस की एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध रूप से गैस सिलेंडर भंडारण के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 209 नग कमर्शियल गैस सिलेंडर और एक छोटा हाथी वाहन जब्त किया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये बताई जा रही है।

सूचना पर हुई कार्रवाई

एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि थाना खमतराई क्षेत्र अंतर्गत गोवर्धन नगर स्थित एक प्लाट में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर तत्काल मौके पर भेजा गया।

मौके से आरोपी गिरफ्तार

जांच टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा गया कि एक व्यक्ति छोटा हाथी वाहन (क्रमांक CG 04 MY 6534) में कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लादे खड़ा था। पूछताछ पर उसने अपना नाम धर्मेंद्र सोनी, निवासी मुर्रा भट्ठी, गुड़ियारी थाना क्षेत्र रायपुर बताया। जब उससे सिलेंडरों के वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।

जप्त सामग्री

पुलिस ने धर्मेंद्र सोनी के कब्जे से पूर्ति गैस, सीजी गैस, इंडेन गैस, भारत गैस, एचपी गैस, गो गैस और ब्लू गैस कंपनियों के कुल 209 नग कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इसके साथ ही सिलेंडर ले जाने में उपयोग हो रहे वाहन को भी जब्त किया गया है।

कानूनी कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र सोनी (पिता – रामगोपाल सोनी, उम्र 35 वर्ष) के खिलाफ थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 367/25 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी के पास सिलेंडर कहां से आए और किन-किन जगहों पर वह इसकी आपूर्ति करता था।

पुलिस की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रकार का अवैध गतिविधि होती नजर आए तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button