आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 22 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

दुर्ग | एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत संचालित तीन नवीन स्वीकृति केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 22 अप्रैल 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-02 में आमंत्रित किया गया था।



आवेदन नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है। एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 से प्राप्त जानकारी अनुसार नवीन स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र शीतला पारा भिलाई-03 वार्ड-09 नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी उमदा वार्ड क्रमांक 06 नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा तथा देवनगर जामुल वार्ड क्र. 17 नगर पालिका परिषद जामुल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की जानी है।



एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।

निवासी होने के प्रमाण में वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाना होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे।
कार्यकर्ता पद हेतु आवेदिका जिनका अंकसूची में ग्रेड (श्रेणी) अंकित है, वे संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य से सत्यापित अंकसूची संलग्न करें। यह पद केवल महिलाओं के लिए है। आंगनबाड़ी सहायिका पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। आवेदन जमा होने के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।